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November 1, 2026

Suryoday Samvaad

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सरायकेला-खरसावाँ जिले में ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ अभियान शुरू

सरायकेला-खरसावां, 25 अगस्त 2026, मंगलवार(भाग्य सागर)

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा-निर्देशों के आलोक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) के तहत 25 अगस्त 2026 से जिले में ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह अभियान आगामी 04 सितंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा।

अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम तथा अन्य संबंधित विवरण का सत्यापन किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य एक ही परिवार एवं एक ही घर में निवास करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज कराना तथा किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहने देना है।
सत्यापन के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रारूप मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम दर्ज हैं अथवा नहीं। जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम पंजीकरण हेतु आवेदन करने में आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
साथ ही ऐसे मतदाता, जो वर्तमान में सामान्य रूप से सरायकेला-खरसावाँ जिले में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम बिहार, पश्चिम बंगाल अथवा किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-8 एवं घोषणापत्र के माध्यम से अपना नाम वर्तमान सामान्य निवास वाले मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
अभियान के दौरान परिवार के सभी वयस्क एवं पात्र सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होने की स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘फैमिली टुगेदर’ स्टिकर लगाने की पहल भी की जाएगी। इसके माध्यम से परिवार के सदस्यों को अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन करने तथा आवश्यक सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाने हेतु जागरूक किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त, नितिश कुमार सिंह ने मतदाताओं से अपील है कि बीएलओ के घर-घर सत्यापन के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए अपने एवं परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम, पता एवं अन्य विवरण का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें। सूची में किसी प्रकार की त्रुटि, नाम छूटने अथवा अन्य आवश्यक सुधार की स्थिति में निर्धारित अवधि के मध्य संबंधित बीएलओ/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष आवश्यक प्रपत्र के माध्यम से दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करें।
मतदाता सहायता एवं आवश्यक जानकारी के लिए 1950 हेल्पलाइन तथा ECINET के माध्यम उपलब्ध निर्वाचन संबंधी सुविधाओं का भी उपयोग किया जा सकता है।

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