सरायकेला एवं चांडिल में क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं मासिक लोक अदालत तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेतु विशेष लोक अदालत आयोजित

सरायकेला-खरसावां, 29 अगस्त 2026, शनिवार(भाग्य सागर):
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्षजिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां के मार्गदर्शन पर सरायकेला सिविल कोर्ट, में पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य पैरा लीगल वॉलंटियर्स के विधिक ज्ञान, कार्यक्षमता एवं जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी बनाना तथा समाज के गरीब, जरूरतमंद एवं वंचित लोगों तक विधिक सहायता एवं विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं का लाभ पहुंचाना था।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रामाशंकर सिंह ने विभिन्न महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका एवं दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका केवल विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से गरीब, जरूरतमंद एवं कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान करनी चाहिए तथा उनकी समस्याओं को समझते हुए उन्हें उपयुक्त विधिक सहायता एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।पैरा लीगल वॉलंटियर्स की सक्रिय एवं संवेदनशील भूमिका से ही विधिक सेवा व्यवस्था के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है तथा ऐसे लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है, जो स्वयं विधिक संस्थाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं।
इस अवसर पर उन्होंने पैरा लीगल वॉलंटियर्स के साथ एक-एक कर संवाद किया तथा उनके द्वारा कार्य के दौरान सामना की जा रही समस्याओं एवं शिकायतों को सुना। उन्होंने पैरा लीगल वॉलंटियर्स को पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में तौसीफ मेराज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां ने भी पैरा लीगल वॉलंटियर्स को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न चल रही नालसा योजनाओं की जानकारी दी तथा इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जरूरतमंद लाभुकों तक उनका लाभ पहुंचाने में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका के संबंध में विस्तार से बताया।
मासिक लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत आयोजित..
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार दिनांक 29.08.2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट, एवं चांडिल
अनुमंडलीय न्यायालय, दोनों स्थानों पर मासिक लोक अदालत के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया गया। मासिक लोक अदालत में 56 मामलों को संदर्भित कर उनका निष्पादन किया गया, जिसमें ₹2,93,950/- की समझौता राशि प्राप्त हुई।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत के दौरान बैंक से संबंधित 05 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल ₹1,37,000/- की समझौता राशि रही।


