निलंबित IAS विनय कुमार चौबे को Supreme Court ने दी जमानत

रांची: हजारीबाग में उपायुक्त (DC) पद पर पदस्थापन के दौरान कथित रूप से वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री व अन्य वित्तीय अनियमितताओं के मामले में घिरे झारखंड के निलंबित आईएएस (IAS) अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है और उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।
इससे पहले, निलंबित अधिकारी ने अपनी रिहाई के लिए झारखंड उच्च न्यायालय (High Court) का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गत 28 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय से राहत न मिलने के बाद उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) में अपील दायर की थी, जहां से अब उन्हें राहत मिल गई है।
